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भारत में कंपनियों के लिए आयकर की रियायती दरें 22% @ AY 2020-21 से लागू – वित्तीय वर्ष 2019-20
आयकर @ 22% के स्थान पर 25% या 30% धारा 115-बीएए के तहत
1. आयकर @ 22% कंपनियों पर लागू होता है
(i) सभी भारतीय कंपनियों को आयकर की रियायती दर का लाभ उठाने की अनुमति है @22% प्लस 10% ‘फिक्स्ड’ सरचार्ज और 4% हायर एजुकेशन सेस
(ii) हालांकि इन कंपनियों को @ आयकर का लाभ उठाने के बाद निम्नलिखित कटौती का लाभ उठाने की अनुमति नहीं है। 22%
(ए) विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित इकाई के लिए धारा 10एए के तहत ‘नहीं’ कटौती (एसईजेड)
(बी) धारा के तहत ‘नहीं’ कटौती 32(1)(आईआईए) ‘विनिर्माण’ कंपनियों द्वारा संयंत्र और मशीनरी में ‘नए’ जोड़ के खिलाफ ‘अतिरिक्त’ मूल्यह्रास के लिए।
(सी) धारा के तहत ‘नहीं’ कटौती 33AB ‘चाय’, कॉफी और रबर के निर्माण के लिए
(डी) धारा के तहत ‘नहीं’ कटौती 35 वैज्ञानिक ‘अनुसंधान’ व्यय के लिए
(ई) धारा के तहत ‘नहीं’ कटौती 35एडी ‘निर्दिष्ट’ व्यवसाय के विरुद्ध किए गए ‘पूंजीगत’ व्यय के लिए
(च) धारा के तहत ‘नहीं’ कटौती 35सीसीसी या 35सीसीडी ‘कृषि’ विस्तार परियोजना या ‘कौशल’ विकास परियोजना के विरुद्ध व्यय के लिए
(जी) (ए) शीर्षक ‘सी’ के तहत अध्याय VI-ए के लिए ‘नहीं’ कटौती जैसे धारा के तहत कटौती 80H प्रति 80टीटी
(बी) हालांकि, आयु 2020-21 के लिए धारा 80जी, 80जीजीए, 80जीजीबी, 80जेजेएए, 80एलए और 80एम के तहत कंपनियों के लिए कुछ ‘विशेष’ कटौतियों की अनुमति है और नि.व. 2021-22 और उसके बाद के लिए 80जेजेएए, 80एलए और 80एम।
2. महत्वपूर्ण बिंदु
(i) ‘नहीं’ न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) धारा के तहत अवधारणा 115जेबी उस कंपनी पर लागू है जहां @ आयकर का लाभ उठा रहा है22%। इसलिए धारा 115BAA के तहत विकल्प का सबसे बड़ा लाभ MAT का लागू न होना है।
(ii) ‘नहीं’ एमएटी क्रेडिट की अनुमति है जहां कंपनी आयकर @ 22% का लाभ उठा रही है
(iii) (ए) धारा 10एए, 32(1)(ii), 33एबी, 35, 35एडी, 35सीसीसी या 35सीसीडी के तहत ‘नहीं’ को आगे लाया गया ‘नुकसान’ और अनवशोषित ‘मूल्यह्रास’ की अनुमति है।
(बी) इसलिए पैरा 1 (ii) (ए) से (जी) के तहत उपरोक्त वर्गों के अलावा ‘सामान्य’ नुकसान और अनवशोषित मूल्यह्रास की अनुमति है
(iv) आयकर @ के खिलाफ ‘नहीं’ निकासी विकल्प उपलब्ध है22% ‘बाद के’ वर्षों में। इसलिए एक बार इस विकल्प को चुनने के बाद ‘बाद के’ वर्षों में निकासी की ‘नहीं’ की अनुमति है
(v) आयकर @ 22% AY . से अनुमति है 2020-21 और ‘बाद के’ वर्षों में भी अनुमति दी गई है जहां इसे वर्ष 2020-21 से नहीं चुना गया है।
(vi) फॉर्म नंबर 10-आईसी धारा के तहत आय की विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख से पहले ‘फाइल’ किया जाना है 139(1) आयकर का लाभ उठाने के लिए @22%
(vii) वर्तमान में आयकर @25% या 30% साथ ही अधिभार और शिक्षा उपकर लागू होता है जहां भारतीय कंपनी @ आयकर का लाभ नहीं उठा रही है 22% धारा 115BAA के तहत
(viii) आयकर की ‘वर्तमान’ दर और धारा 115खक और 115खक के तहत आयकर की प्रभावी प्रभावी दर के बीच ‘तुलना’ क्रमशः
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- वर्तमान दर आयकर @ 25% या 30% धारा 115BA के तहत
(एए) आयकर की ‘प्रभावी दर’ है @26% (25% + 1% उच्च शिक्षा उपकर) जहां वित्तीय वर्ष में कर योग्य लाभ 2019-20 नीचे हैं 1 करोड़ और टर्नओवर भी नीचे है 400 वित्तीय वर्ष में करोड़ 2017-18
(एबी) आयकर की प्रभावी दर @ है27.82% (25% +1.75% अधिभार + 1.07% शिक्षा उपकर) जहां वित्तीय वर्ष में कर योग्य लाभ 2019-20 के बीच हैं 1 करोड़ और 10 करोड़ और टर्नओवर भी नीचे है 400 वित्तीय वर्ष में करोड़ 2017-18
(बीए) आयकर की प्रभावी दर @ है31.20% (30% + 1.2% उच्च शिक्षा उपकर) जहां वित्तीय वर्ष में कर योग्य लाभ 2019-20 नीचे हैं 1 करोड़ लेकिन कारोबार है 400 वित्तीय वर्ष में करोड़ और उससे अधिक 2017-18
(बी बी) आयकर की प्रभावी दर @ है33.384% (30% +2.10% सरचार्ज + 1.284% उच्च शिक्षा उपकर) जहां वित्तीय वर्ष में कर योग्य लाभ 2019-20 के बीच हैं 1 करोड़ और 10 करोड़ और टर्नओवर भी है 400 वित्तीय वर्ष में ‘करोड़’ और उससे अधिक 2017-18
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- धारा 115बीएए के तहत 22% की दर से आयकर की भावी दर
- आयकर की प्रभावी दर @25.168% (22%+2.2% अधिभार + 0.968% उच्च शिक्षा उपकर) जहां वित्तीय वर्ष में कर योग्य लाभ 2019-20 वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिना किसी सीमा के हैं और वित्तीय वर्ष में टर्नओवर पर भी कोई सीमा नहीं है 2017-18
- धारा 115बीएए के तहत 22% की दर से आयकर की भावी दर
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(लेखक ईमेल पते पर पहुंचा जा सकता है [email protected] या मोबाइल नंबर 9811081957 पर)
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