भुगतान और निपटान प्रणाली (संशोधन) विनियम, 2022

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भारतीय रिजर्व बैंक
(भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग)
(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 10 फरवरी 2022

भुगतान और निपटान प्रणाली (संशोधन) विनियम, 2022

अधिसूचना संख्या सीओ डीपीएसएस। ओवरस्ट। सं. एस1417/06.08.001/2021-22।भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 38 की उप-धारा (2) के खंड (बी) से (एफ) के साथ पढ़ी गई उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एतद्द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली विनियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् –

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

(i) इन विनियमों को भुगतान और निपटान प्रणाली (संशोधन) विनियम, 2022 कहा जा सकता है।

(ii) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. संशोधन

भुगतान और निपटान प्रणाली विनियम, 2008 में,

(i) विनियम 5 में, “सिस्टम प्रदाता” शब्द को “सिस्टम पार्टिसिपेंट” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) विनियम 6 में,

(ए) उप-विनियम (2) छोड़ा जाएगा;

(बी) उप-विनियम (3) को उप-विनियम (2) के रूप में पुन: क्रमांकित किया जाएगा और निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,

“उपरोक्त उप-विनियम (1) के तहत बैंक द्वारा अपेक्षित रिटर्न और दस्तावेज सिस्टम प्रदाता द्वारा समय-समय पर बैंक द्वारा निर्दिष्ट फॉर्म में जमा किए जाएंगे।”

(सी) उप-विनियम (4) को उप-विनियम (3) के रूप में पुन: क्रमांकित किया जाएगा और निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,

“उप-विनियम (1) के तहत रिटर्न और दस्तावेज सिस्टम प्रदाता द्वारा अपने पंजीकृत कार्यालय से मुंबई में स्थित बैंक (भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, केंद्रीय कार्यालय) के कार्यालय में जमा किए जाएंगे।”

बशर्ते कि बैंक किसी भी समय निर्देश दे सकता है कि उप-विनियम (1) के तहत रिटर्न और दस्तावेज बैंक के किसी अन्य कार्यालय में जमा किए जाएं, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(iii) अनुसूची में, मद संख्या 3, 4 और 6 को हटा दिया जाएगा।

पी. वासुदेवन, मुख्य महाप्रबंधक

[ADVT.-III/4/Exty./649/2021-22]



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