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सीबीआईसी ने अधिसूचना संख्या में संशोधन किया 82/2017-सीमा शुल्क 1.1.2022 से एचएसएन 2022 के साथ संरेखित करने के लिए अधिसूचना संख्या 56/2021-सीमा शुल्क | दिनांक: 29 दिसंबर, 2021
वित्त मंत्रित्व
(राजस्व विभाग)
नई दिल्ली
अधिसूचना संख्या 56/2021-सीमा शुल्क | दिनांक: 29 दिसंबर, 2021
जीएसआर 905 (ई)।– सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा बनाता है वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन, सं. 82/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 27वां अक्टूबर, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित, खाली संख्या जीएसआर 1341 (ई), दिनांक 27वां अक्टूबर, 2017, अर्थात्:-
उक्त अधिसूचना में, तालिका में, –
(i) क्रमांक 116 के सामने, कॉलम (2) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “5703 21, 5703 29” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ii) क्रमांक 117 के सामने, कॉलम (2) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “5703 31, 5703 39” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(iii) क्रमांक 136 के सामने, कॉलम (2) में, प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “5802 10 10” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(iv) क्रमांक 137 के सामने, कॉलम (2) में, प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “5802 10 20, 5802 10 30, 5802 10 40, 5802 10 50, 5802 10 60, 5802 10 90” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(v) क्रमांक 213 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
“213ए | 6201 20 10 | सभी सामान | 20% या 385 रुपये प्रति पीस, जो भी अधिक हो |
213बी | 6201 20 90 | सभी सामान | 20% या 220 रुपये प्रति पीस, जो भी अधिक हो |
213सी | 6201 30 10 | सभी सामान | 20% या 385 रुपये प्रति पीस, जो भी अधिक हो |
213डी | 6201 30 90 | सभी सामान | 20% या 210 रुपये प्रति पीस, जो भी अधिक हो |
213ई | 6201 40 10 | सभी सामान | 20% या 320 रुपये प्रति पीस, जो भी अधिक हो |
213एफ | 6201 40 90 | सभी सामान | 20% या 180 रुपये प्रति पीस, जो भी अधिक हो |
213जी | 6201 90 10 | सभी सामान | 20% |
213एच | 6201 90 90 | सभी सामान | 20%”; |
(vi) क्रम संख्या 214 से 219 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
(vii) क्रमांक 220 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
“220ए” | 6202 20 10 | सभी सामान | 20% या 385 रुपये प्रति पीस, जो भी अधिक हो |
220बी | 6202 20 90 | सभी सामान | 20% या 220 रुपये प्रति पीस, जो भी अधिक हो |
220सी | 6202 30 10 | सभी सामान | 20% या 210 रुपये प्रति पीस, जो भी अधिक हो |
220डी | 6202 30 90 | सभी सामान | 20% या 160 रुपये प्रति पीस, जो भी अधिक हो |
220ई | 6202 40 10 | सभी सामान | 20% या 385 रुपये प्रति पीस, जो भी अधिक हो |
220एफ | 6202 40 90 | सभी सामान | 20% या 220 रुपये प्रति पीस, जो भी अधिक हो |
220जी | 6202 90 10 | सभी सामान | 20% |
220एच | 6202 90 90 | सभी सामान | 20%”; |
(viii) क्रमांक 221 से 227 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।
2. यह अधिसूचना 1 . से लागू होगीअनुसूचित जनजाति जनवरी, 2022 का दिन।
[F. No. 190354/286/2021-TRU]
गौरव सिंह, उप. सचिव
ध्यान दें : प्रमुख अधिसूचना संख्या 82/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 27वां अक्टूबर, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुआ था। खाली संख्या जीएसआर 1341 (ई), दिनांक 27वां अक्टूबर, 2017, और अंतिम बार संशोधित किया गया था खाली अधिसूचना संख्या 15/2021 – सीमा शुल्क, दिनांक 1अनुसूचित जनजाति फरवरी, 2021, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित खाली संख्या जीएसआर 73 (ई), दिनांक 1 फरवरी, 2021।
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