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भारतीय रिजर्व बैंक
आरबीआई/2021-2022/161
FIDD.MSME और NFS.BC.No.16/06.02.31/2021-22
18 फरवरी, 2022
अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी वाणिज्यिक बैंक
(लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान/
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
प्रिय महोदय / महोदया,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की नई परिभाषा – स्पष्टीकरण
कृपया देखें परिपत्र विसविवि.एमएसएमई और एनएफएस.बीसी.सं.12/06.02.31/2021-22 दिनांक 25 जून 2021 ‘सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की नई परिभाषा’ पर।
2. इस संबंध में, हम सूचित करते हैं कि भारत सरकार ने अपने राजपत्र अधिसूचना SO 278(E) दिनांक 19 जनवरी, 2022, भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अधिसूचना में पैराग्राफ (7) उप-पैराग्राफ (3) में संशोधनों को अधिसूचित किया है। एसओ 2119 (ई), दिनांक 26 जून, 2020भारत के राजपत्र में प्रकाशित।
3. उपरोक्त संशोधन को ध्यान में रखते हुए, उक्त परिपत्र के पैरा 3 को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा:
“30 जून, 2020 तक प्राप्त एमएसएमई के मौजूदा उद्यमी ज्ञापन (ईएम) भाग II और उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) 31 मार्च, 2022 तक वैध रहेंगे।”
4. इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 8 मार्च, 2017 के कार्यालय ज्ञापन सं.12(4)/2017-एसएमई के अनुसार प्राप्त दस्तावेजों की वैधता (13 जुलाई 2017 का आरबीआई परिपत्र विसविवि.एमएसएमई और एनएफएस.बीसी.सं.10/06.02.31/2017-18), 30 जून, 2020 तक एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए भी 31 मार्च, 2022 तक वैध हैं।
5. परिपत्र के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।
आपका विश्वासी
(Sonali Sen Gupta)
मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी
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